Hijab Kand: तीन जजों की बेंच ने लगाई धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक ? कोर्ट ने ये दिया आदेश
Hijab Kand: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है
Hijab Kand: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। कर्नाटक HC का कहना है कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने के आदेश पारित करेगा, और छात्रों से कहा कि जब तक सुनवाई ख़त्म नहीं हो जाती तब तक स्कूल-कॉलेज में कोई भी धार्मिक पोशाक न पहनें। हिजाब पहनने को लेकर राज्य में काफी अशांति के बीच, तीन-न्यायाधीशों की पीठ गुरुवार, को मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि “हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि क्या हिजाब पहनना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है या नहीं।
आपको बता दें की इससे पहले राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ कर रही है।
गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार यानी 9 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया था.
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वहीँ सिंगल जजों की बेंच ने इससे पहले सुनवाई के दौरान कहा था की मामले में शामिल कानूनी चिंताओं और केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों को इसी तरह के मामलों में पहले के फैसलों की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता को देखते हुए, इसे और देखा जाना चाहिए इसी लिए इस याचिका को बड़ी बेंच को भेजा जा रहा है.
क्या है पूरा विवाद-
गौरतलब है कि कर्नाटक में कक्षाओं में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन ने अब एक मजहबी रंग ले लिया है और भगवा स्कार्फ़ पहने भीड़ के प्रदर्शन ने राज्य में तनाव को और बढ़ा दिया है
इस बीच, बुधवार को, कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु शहर में स्कूलों और कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में दो सप्ताह के लिए सभा, आंदोलन और किसी भी तरह के विरोध पर प्रतिबंध लगा दिया।
राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पहले इस पूरे विवाद को देखते हुए सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को तीन दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया था।
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