Karnataka Hijab Row Verdict: हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है
कर्नाटक हाई कोर्ट ने CJ जस्टिस अवस्थी की बेंच ने हिजाब पहनने की मांग वाली याचिकाओ को खारिज करते हुए कहा
कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार है। इसलिए कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी किया गया आदेश संवैधानिक है।
कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि हमने अपने फैसले के लिए कुछ बिंदु को आधार पर अपना फैसला दिया है।
क्या इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा है ?
क्या इस्लाम के तहत हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा है?
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता का अधिकार?
क्या 5 फरवरी का जीओ बिना दिमाग लगाए और स्पष्ट रूप से मनमाना जारी किया गया था?
हमने पाया कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।
दूसरा स्कूल यूनिफॉर्म नियत करना केवल एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते।
इसके अलावा यूनिफार्म को लेकर सरकार के पास आदेश जारी करने की शक्ति है।
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