प्रयागराज : आशुतोष समेत 60 शिक्षा मित्रों की भूल को माफ़ करने की याचिका को हाईकोर्ट ने किया ख़ारिज

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ नेउत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बेसिक स्कूलों में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में फार्म भरने में मानवीय त्रुटि को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा फार्म भरने में परीक्षाओं के प्राप्तांक गलत भरना मानवीय त्रुटि नहीं है, अभ्यर्थियों को फार्म भरने से पहले निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए थे.

कोर्ट का आदेश :-

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है फार्म सही ढंग से भरा जाना. इस त्रुटि को कंप्यूटर ऑपरेटर की भूल बताना गलत है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा हर अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि अपनी गलतियों का भुगतान करना. आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. ये याचिका खारिज कर दी है.

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