इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के इस तबादले पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय तबादले की सूची जारी होने पर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय तबादले की सूची जारी होने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों पर विचार करना जारी रखे, लेकिन सूची को अंतिम रूप न दें। याचिकाकर्ता दिव्या गोस्वामी और जय प्रकाश शुक्ला सहित कई अध्यापकों ने अंतर्जनपदीय तबादले को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है। याचिका पर जस्टिस अजीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने वकीलों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
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कोर्ट के इस आदेश के बाद 22 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी होने वाली शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादला सूची पर रोक लग गई है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा, सीमांत सिंह, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, नवीन शर्मा आदि दर्जनों वकीलों ने पक्ष रखा। याचिकाओं में अंतर्जनपदीय तबादले के तहत पुरुष और महिला अध्यापिकाओं के स्थानांतरण के लिए निर्धारित नियमों और पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप है।
याचिका में आरोप है कि स्थानांतरण 2008 की नियमावली के विपरीत किए जा रहे हैं। नई स्थानांतरण नीति में यह प्रावधान है कि एक बार जिसने स्थानांतरण ले लिया वह दोबारा नहीं ले सकता है। जबकि 2017 के शासनादेश में ऐसा प्रावधान था जिसे 2018 में हटा लिया गया। अब 2019 के शासनादेश में फिर से वही प्रावधान लागू कर दिया गया। याचीगणों का कहना था कि यह नियमित स्थानांतरण नहीं है। जिन अध्यापकों को पूर्व अपने गृह जनपद में पोस्टिंग नहीं मिली उनको दोबारा स्थानांतरण की मांग करने का अधिकार है। इससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। नियमावली में बदलाव करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट तीन नवंबर को फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट ने तब तक सूची को अंतिम रूप देने पर रोक लगाई है।
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