लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई :- CJI ने यूपी सरकार से पूछा कितने गवाहों के बयान 164 के तहत दर्ज कराए गए?
जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हजारों लोगों में से कई शायद सिर्फ देखने और कुछ लोगों ने चीजों को गंभीरता से देखा होगा और वो गवाही देने में सक्षम भी हो सकते हैं।
CJI ने यूपी सरकार से पूछा कितने गवाह के बयान 164 के तहत दर्ज कराए गए?
यूपी सरकार की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा कुल 34 गवाहों के बयान दर्ज किए गए है।
कुछ अन्य लोगो के अभी बचे हुए है।
CJI ने पूछा कि यह बड़ा सवाल है कि किसानों की रैली चल रही थी। आपको सिर्फ 23 चश्मदीद मिले ?
हरीश साल्वे ने कहा 30 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं
इनमें से 23 चश्मदीद गवाह हैं
जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हजारों लोगों में से कई शायद सिर्फ देखने और कुछ लोगों ने चीजों को गंभीरता से देखा होगा और वो गवाही देने में सक्षम भी हो सकते हैं।
साल्वे ने कहा कि गवाह और भी होंगे जो आरोपियों की पहचान कर सकते हैं?
CJI ने यह भी पूछा कि क्या इन 23 चश्मदीद गवाहों में से कोई घायल भी हुआ है?
साल्वे ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं उनमें से कोई भी घायल है।
दुर्भाग्यवश जिन लोगों को चोटें आई, बाद में उनकीमौत हो गई।
CJI ने यूपी सरकार से कहा आप घटना की और अधिक जानकारी लें या फिर हम लैब इसके लिए निर्देश दे सकते हैं
साल्वे ने जवाब देते हुए कहा हम अदालत को अगली बार घटना से संबंधित और ब्योरा देंगे।
CJI ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा यह भी एक मुद्दा है..
साल्वे ने कहा उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है।
एक मृतक श्याम सुंदर कि पत्नी कि ओर से पेश वकील अरुण भारद्वाज ने कोर्ट से कहा कि मेरी मुवक्किल कि शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि वह तीन आरोपियों को पहचानती है।
CJI ने आदेश दिया कि पीड़िता रूबी देवी कि शिकायत पर कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा श्याम सुंदर और पत्रकार कि मौत पर राज्य सरकार को भी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा।
CJI के निर्देश पर साल्वे ने कहा हमे कॉपी दे दें। हम इसपर कार्यवाई के लिए पुलिस से कहेंगे।
साल्वे ने कहा कि श्याम सुंदर इस मामले में आरोपी भी हैं और पीड़ित भी हैं।
तब तक यूपी सरकार गवाहों को सुरक्षा प्रदान करे, घटना की और जानकारी इकट्ठा करे।
साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान को सील कवर में सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के साल्वे के आग्रह को भी स्वीकार कर लिया।
CJI- वहां जुटी भीड़ में बहुत से लोग सिर्फ तमाशबीन रहे होंगे। गंभीर गवाहों की पहचान ज़रूरी है। क्या कोई गवाह घायल भी है?
साल्वे- मुझे इस पर जानकारी लेनी होगी
CJI- वीडियो का परीक्षण जल्दी करवाइए। नहीं तो हमें लैब को निर्देश देना होगा। गवाहों की सुरक्षा भी ज़रूरी है।
CJI- हमने राज्य की तरफ से दाखिल रिपोर्ट देखी है। जांच में प्रगति हुई है। हम गवाहों की सुरक्षा का निर्देश देते हैं। सभी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए जाएं
घटना में मारे गए श्याम सुंदर की पत्नी रूबी देवी और पत्रकार रमन कश्यप के परिवार ने भी जांच में कमी की शिकायत की।
लखीमपुर में भीड़ के हाथों मारे गए श्याम सुंदर की पत्नी रूबी देवी के वकील ने कहा कि 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। वह उन्हें धमकी दे रहे हैं। पत्रकार रमन कश्यप के परिवार ने भी जांच पर असंतोष जताया। SC ने सरकार को इन मामलों पर भी रिपोर्ट देने को कहा।
मामले की अगली सुनवाई 8 नवंम्बर को होगी.
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