फिरोजाबाद : पांच हत्यारोपियों को अदालत ने सुनायी उम्र कैद की सजा, वारदात में एक पूर्व प्रधान भी शामिल
घटना के पीछे चुनावी रंजिश सामने आई, आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया
जिले की अदालत ने हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है । करीब साढे पांच साल पहले हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात में एक पूर्व प्रधान भी शामिल था। घटना के पीछे चुनावी रंजिश सामने आई थी। अदालत के आदेश के बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
यह मामला काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा था। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2016 को पचोखरा थाना क्षेत्र के गांव सराय नूर महल निवासी योगेंद्र सिंह जब अपनी पत्नी को दवा दिला कर वापस लौट रहा था। तभी साढ़े पांच बजे रास्ते में कुछ लोगों ने योगेंद्र को घेर कर उसकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में मृतक के भाई ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट थाना पचोखरा में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में गांव सराय नूर महल निवासी देवेंद्र सिंह, बड़ेला उर्फ रणबीर सिंह, दिलीप कुमार उर्फ पप्पू, संजय वीर यादव और इंद्रवीर यादव को नामजद किया गया था। देवेंद्र सिंह घटना के वक्त ग्राम प्रधान था । मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 11 रविंद्र कुमार की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार राठौर ने तमाम दलीलें पेश की । इसके बाद अदालत ने इन पांचों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई ।
अधिवक्ता
रिपोर्टर : बृजेश राठौर
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