फ़तेहपुर : रेप के आरोपी प्रधान को लाभ पहुंचाने पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर व सीओ पर विभागीय कार्रवाई, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दिए जाँच के आदेश

रेप की शिकार 15 साल की बच्ची अब एक अनचाहे बच्चे की बिन ब्याही मां, मासूम को गोद में लिए दर-दर भटक रही

फ़तेहपुर में गन पॉइंट पर नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी प्रधान को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस ने 90 दिनों के भीतर कोर्ट में आरोप पत्र नही दाखिल किया, ताकि उसको जमानत मिल जाए। इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यशैली से नाराज कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर तो कर ली |

लेकिन लापरवाही बरतने पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (Officer) दीप नारायण प्रभारी निरीक्षक खखरेरू के साथ ही सीओ बिंदकी के खिलाफ पुलिस महानिदेशक शासन व एसपी को विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दो सितंबर को दिए गए अपने आदेश में यह भी कहा कि जेेेल में न्यायिक हिरासत में रहे अभियुक्त की पुलिस रिमांड भी नही मांगी गई, ताकि उसको जमानत मिल जाए। जबकि पीड़िता ने कोर्ट में आरोपित के खिलाफ बलात्कार करने के बयान दर्ज कराए हैं।

तमंचा दिखाकर किया रेप

जानकारी के मुताबिक जहानाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के प्रधान राजू सचान ने बीते साल एक नाबालिग को घर के अंदर बंद कर तमंचा दिखाकर रेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। 14 वर्षीय युवती के गर्भवती होने पर परिजनों को मामले की जानकारी हुई। जनवरी में बड़े दबाव के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। आठ फरवरी को नाबालिग किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक जून को आरोपित प्रधान को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

 पुलिस की कार्यशैली से नाराज कोर्ट

आरोपित प्रधान की जमानत के लिए वकील ने अर्जी में कहा कि 90 दिनों तक पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किए लिहाजा अभियुक्त को रिहा किया जाए। कोर्ट ने जमानत पर छोड़ते हुए कहा कि पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट का बहाना बनाकर आरोपित की मदद की है। समय बीत जाने तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, ताकि उसे जमानत मिल जाए।

पुलिस की कार्यशैली से नाराज कोर्ट ने आरोपित की जमानत मंजूर तो कर ली, लेकिन लापरवाही बरतने पर विवेचक दीप नारायण प्रभारी निरीक्षक खखरेरू के साथ ही सीओ बिंदकी के खिलाफ पुलिस महानिदेशक व एसपी को विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

सुलह का दबाव

रेप की शिकार 15 साल की बच्ची अब एक अनचाहे बच्चे की बिन ब्याही मां है। सात माह के मासूम को गोद में लिए दर-दर भटक रही है। किशोरी ने बताया कि वह आरोपी के डर से कानपुर में रिश्तेदारों के यहां रह रही है। आरोपित और उसके परिजन सुलह का दबाव बना रहे हैं।

पैसों का प्रलोभन और अपने भतीजे से शादी कराने की बात कह रहे हैं। बात न मानने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है।

रिपोर्टर : मनीष पाल

 

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