सांसदों, चिकित्सकों और रेस्त्रां चलाने वालों की अपील, धूम्रपान के निर्धारित क्षेत्र खत्म किए जाएं
लखनऊ 22 मार्च: सांसदों, डॉक्टरों और रेस्टोरेटर्स ने COTPA 2003 में संशोधन करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत सरकार की सराहना की और अपील की है कि होटल / रेस्त्रां और हवाई अड्डों से धूम्रपान के निर्धारित क्षेत्र खत्म किए जाएं ताकि लोगों को दूसरों के धुंए का शिकार होने से बचाया जा सके।
सांसदों, चिकित्सकों और रेस्त्रां चलाने वालों की अपील, धूम्रपान के निर्धारित क्षेत्र खत्म किए जाएं:-
- लखनऊ 22 मार्च: सांसदों, डॉक्टरों और रेस्टोरेटर्स ने COTPA 2003 में संशोधन करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत सरकार की सराहना की और अपील की है कि होटल / रेस्त्रां और हवाई अड्डों से धूम्रपान के निर्धारित क्षेत्र खत्म किए जाएं ताकि लोगों को दूसरों के धुंए का शिकार होने से बचाया जा सके।
- इन लोगों ने धूम्रपान क्षेत्र के प्रावधान की मौजूदा अनुमति को तत्काल खत्म करने की मांग की है ताकि भारत को 100 प्रतिशत धुंआ मुक्त करके देश में कोविड19 के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।
- तंबाकु एक ज़हर की तरह से समाज मे फैल रहा है। इस पर करारा प्रहार करने की आवश्यकता है।
- सरकार ने कोटपा अधिनियम 2003 बनाया है। इसका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए।
- साथ ही साथ तम्बाकू के प्रयोग और परोक्ष धूम्रपान से हमे बचने के लिए रेस्तरां और बार के साथ हवाई अड्डों पर से desingnated स्मोकिंग रूम को हटाने की अपील करता हु।
- मुझे दुकानदार भाईयों से भी अनुरोध है कि तंबाकु उत्पादों को किसी नाबालिग को मत देवे और स्कूल्स के 100 गज की दूरी पर ही तंबाकु उत्पाद की दुकान को संचालित करें।
- जिस तरह से कोविड 19 ने फिर से फन उठाना शुरू किया है उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं सम्मानित नागरिकों से अपील करता हुआ कि तंबाकु, सिगरेट, गुटखा इत्यादि को तत्काल प्रभाव से त्यागने की कोशिश करें।
- जबकि इसके दुष्प्रभाव को लेकर लोगों को जागरूक भी करें।
श्री रमापति राम त्रिपाठी, सांसद, लोक सभा.
भारत में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, कोटपा 2003 के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। इस अधिनियम की धारा4 के तहत किसी भी ऐसी जगह पर धूम्रपान प्रतिबंधित है जहां जनता आ सकती है। हालांकि, इस समय कोटपा 2003 के तहत कतिपय सार्वजनिक स्थलों जैसे रेस्त्रां, होटल और एयरपोर्ट पर धूम्रपान की निर्धारित जगह पर धूम्रपान की इजाजत है।
इस बात के सबूत बढ़ रहे हैं कि धूम्रपान कोविड संक्रमण के लिए जोखिम है। धूम्रपान करने वालों को कोविड संक्रमण हो जाए तो उन्हें जटिलताएं ज्यादा होती हैं मुश्किल की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए होटल, रेस्त्रां और हवाई अड्डों से भी धूम्रपान की सभी निर्धारित जगहें खत्म की जानी चाहिए ताकि 100% धुंआ मुक्त माहौल सुनिश्चित किया जा सके।” डॉ पंकज चतुर्वेदी, हेड नेक कैंसर सर्जन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल.
- भारत सरकार ने कोटपा संशोधन प्रक्रिया शुरू की है और सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक 2020 पेश किया है।
- भारत में किए गए हाल के एक सर्वेक्षण से यह खुलासा हुआ कि 72% लोग मानते हैं कि दूसरे का धुंआ स्वास्थ्य के गंभीर खतरा है और 88% लोग मौजूदा तंबाकू नियंत्रण कानून को मजबूत करने का दृढ़ता से समर्थन करते हैं ताकि इस समस्या से निपटा जा सके।
- होटल अवध इंटरनेशनल के श्री मोहम्मद इमरान कहते हैं, “हम देख रहे हैं कि परिवार ऐसे होटल में रहना पसंद करता है जो धूम्रपान की इजाजत नहीं देते हैं। हमें खुशी है कि सरकार कोटपा के प्रावधानों को मजबूत कर रही है ताकि आवभगत के क्षेत्र को पूरी तरह धुंआ मुक्त कर दिया जाए।
- लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम सरकार की पहल का समर्थन करते हैं।”
दुनिया भर में और भारत में भी तंबाकू का उपयोग समयपूर्व मौत के अग्रणी और रोकने योग्य कारणों में एक है। - भारत में हर साल 12 लाख लोग तंबाकू से संबंधित बीमारियों से जीवन खो रहे हैं।
- भारत में 26 करोड़ से ज्यादा तंबाकू उपयोगकर्ता है और इनमें हर लिंग और तरह के लोग हैं।
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