बड़ी खबर: नए साल से बदलने वाले हैं DL और RC से जुड़े ये नियम, जान लें वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना…

साल 2020 खत्म होने को है और नये वर्ष 2021 का आगाज होने वाला है। हमेशा की तरह साल के खत्म होने पर सरकार की ओर से कई प्रकार के नियमों में बदलाव किये जाते हैं, जिसकी जानकारी न होने पर कई बार हमें उसका जुर्माना भी भुगतना पड़ता है, वह आर्थिक रूप से हो सकता है या किसी और प्रकार से...।

साल 2020 खत्म होने को है और नये वर्ष 2021 का आगाज होने वाला है। हमेशा की तरह साल के खत्म होने पर सरकार की ओर से कई प्रकार के नियमों (Rules) में बदलाव किये जाते हैं, जिसकी जानकारी न होने पर कई बार हमें उसका जुर्माना भी भुगतना पड़ता है, वह आर्थिक रूप से हो सकता है या किसी और प्रकार से…।

आज हम आपको बताने जा रहे हैं परिवहन विभाग के एक नियम के बारे में…। दरअसल, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए 31 दिसंबर तक नियमों (Rules) में छूट दी थी, जिसके चलते परिवहन विभाग ने मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और फिटनेस प्रमाण-पत्र वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब वाहन मालिकों को डीएल, आरसी और फिटनेस जैसे दस्तावेजों का जल्द ही नवीनीकरण कराना होगा, क्योंकि 31 दिसंबर को परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही छूट खत्म हो रही है।

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Rules
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परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों के मुताबिक, अगर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस छूट की समय सीमा फिर से नहीं बढ़ाई तो वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नए मोटर वाहन के नियमों (Rules) के मुताबिक, अगर वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है और वे वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

अगर आपके डीएल और आरसी की वैधता खत्म हो गई है तो से तुरंत रिन्यू करा लें नहीं तो यह लापरवाही नए साल से आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। अगर आपको अपने डीएल को रिन्यू कराना है तो इसके लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in पर जाकर “ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं” पर क्लिक करना होगा।

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इसके बाद आपको “डीएल सेवाओं” पर क्लिक करना होगा और डीएल नंबर के साथ ही अन्य विवरण डालने होंगे। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा और नजदीकी आरटीओ पर जाने के लिए स्लॉट बुक करने के लिए भुगतान करें। आरटीओ में, बायोमेट्रिक विवरण की जांच होगी और दस्तावेजों को सत्यापन होगा, जिसके बाद एक डीएल जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया की तरह आरसी को रिन्यू करा सकते हैं।

खबरों के मुताबिक, राज्य परिवहन विभाग के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो रविवार तक डीएल-पोस्ट ऑनलाइन आवेदन जमा करने के नवीनीकरण के लिए आरटीओ में अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रतीक्षा अवधि – दो से 60 दिनों तक थी।

केके दहिया, विशेष आयुक्त (परिवहन) के मुताबिक, ‘इस महीने, डीएल और आरसी पाने के लिए भीड़ बढ़ गई है। 13 आरटीओ में से प्रत्येक हर दिन 200 नवीनीकरण अनुरोधों को संसाधित करने में सक्षम है। इसके अलावा, नए दस्तावेज हासिल करने की तुलना में नवीनीकरण की प्रक्रिया बहुत आसान है।’

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