Tookit Case: दिशा रवि को मिली जमानत ,कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दी ये दलील…
टुलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि (Disha Ravi) को पटियाला हाइकोर्ट से जमानत मिल गई है. आज (शनिवार) को पाटियाला हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की
टुलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि (Disha Ravi) को पटियाला हाइकोर्ट से जमानत मिल गई है. आज (शनिवार) को पाटियाला हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज (मंगलवार) को सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा रवि (Disha Ravi) को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दी. इससे पहले बीते सोमवार को दिशा रवि की कस्टडी पूरी होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था.
अदालत में दिल्ली पुलिस ने कहा-
अदालत में दिल्ली पुलिस ने कहा कि मो धालीवाल की तरफ से सोशल मीडिया पर खालिस्तानी पेज बनाया गया था. पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने किसान आंदोलन का इस्तेमाल किया और भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गयी.
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक बड़ा अपराध है. पुलिस ने कहा कि दिशा रवि के पास ये अधिकार था कि टूलकिट को एडिट कर सकती थी. दिशा की तरफ से सबूतों को मिटाया गया . दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया था. पुलिस ने कहा कि टूलकिट में जो भी सुबूत थे वो दिशा रवि ने मिटा दिए थे. पुलिस ने कहा कि 11 जनवरी को जूम पर मीटिंग की गई जिसमें धालीवाल समेत कई लोग शामिल थे. और फिर 17 और 18 फरवरी को भी जूम दिशा रवि ने मीटिंग की थीं.
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दिशा रवि के वकील ने कोर्ट में कहा –
दिशा रवि (Disha Ravi) के वकील ने अदालत में कहा कि किसानों की क्या बात करना क्या कोई जुर्म है. दिल्ली पुलिस दिशा के ऊपर गलत आरोप लगा रही है. दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि (Disha Ravi) को सिख फ़ॉर जस्टिस और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जोड़ दिया है . दिशा रवि ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि मेरा खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है. दिशा ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने उनसे बातचीत की लेकिन मुझे ये नहीं बताया जा रहा कि मेरा उनसे संबध क्या है आगे दिशा ने कहा कि जब भी दिल्ली पुलिस जांच के लिए बुलाएगी तब मैं आऊगीं और जांच में पूरा सहयोग करुगीं. दिशा ने कहा कि जांच खत्म होने तक मैं दिल्ली नहीं छोड़गी.इसके लिए मैं शपथ पत्र देने के लिए भी तैयार हूं.
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अदालत में दिशा के वकील ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली में लालकिले पर जो भी हिंसा हुई, क्या उसमें ये सामने आया कि किसानों ने टूलकिट पढ़ी और हिंसा की? दिशा के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस की सहमति पर ही तो हजारों किसान दिल्ली में आए. मैंने अगर 10 लोगों को इनवाइट किया तो ऐसा क्या कर दिया? आंदोलन के ऑर्गेनाइजर कौन हैं, वो तो संयुक्त किसान मोर्चा है. क्या उनपर सेडिशन लगाया? वकील ने कहा, “मेरी बात खत्म हुई. आप हमें बेल दे दें.”
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