Delhi : बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक कहा- बनाए रखें यथास्थिति !

दुष्यंत दवे ने नगर निगम की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर भेजने से पहले लोगों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में दंगा आरोपियों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोका जाए. नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, पीवी सुरेंद्रनाथ और प्रशांत भूषण ने कोर्ट में अपना बचाव किया. दुष्यंत दवे ने नगर निगम की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर भेजने से पहले लोगों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था.

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उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और किसी को भी नोटिस जारी नहीं किया गया। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दूसरे मामले के साथ ही कल इस पर सुनवाई की जाएगी। अदालत की ओर से कल सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि अदालत के आदेश के बाद भी जेसीबी से नगर निगम की कार्रवाई जारी थी और उसने यह कहते हुए कुछ अवैध निर्माण गिरा दिए कि उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी अभी नहीं मिली है।गौरतलब है कि बुधवार सुबह 9 बुलडोजर जहांगीरपुरी पहुंचे थे और दंगा आरोपियों के अतिक्रमण को हटाने की तैयारी कर रहे थे. इस कार्रवाई से पहले सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी।

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