लखनऊ : कोरोना महामारी को देखते हुए अब DM लखनऊ ने जारी की ये गाइडलाइन

जिलाधिकारी लखनऊ ने शॉपिंग मॉल्स कांप्लेक्स बाजारों के लिए गाइडलाइन जारी की है। लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से कोविड बचाव के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। 

जिलाधिकारी लखनऊ (District Magistrate) ने शॉपिंग मॉल्स कांप्लेक्स बाजारों के लिए गाइडलाइन जारी की है। लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से कोविड बचाव के लिए विस्तृत गाइडलाइन ( guidelines) जारी किया है।

शॉपिंग कांप्लेक्स में प्रवेश करने के लिए मास्क बहुत जरुरी कर दिया गया है। बिना मास्क के शॉपिंग कांप्लेक्स में प्रवेश नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं प्रत्येक शॉपिंग मॉल्स में बिना मास्क आने वाले व्यक्तियों को मास्क दिया जाएगा। बाजारों और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित दूरी पर बनाए निशान जाएंगे। साथ ही अनलॉक 4 की गॉड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के दिशा निर्देश जारी किये है।

शादी समारोह में अब 100 लोग हो सकेंगे शामिल

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ाई गई है. पहले शादी से सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन अब 100 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर समारोह में शामिल हो सकते हैं. इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा.

ओपन एयर थियेटर खोले जा सकेंगे

इसके अलावा आज से ओपन एयर थियेटर भी खोले जा सकेंगे. लेकिन मॉल में स्थित सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रखे जाएंगे. साथ ही अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।

लिफ्ट प्रगोग से पहले होगी थर्मल स्कैनिंग

शॉपिंग कांप्लेक्स या मॉल में प्रवेश के बाद लिफ्ट का इस्तेमाल करने से पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।  इसके बाद ही लिफ्ट का इस्तेमाल करने दिया जायेगा।

 

 

 

 

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