हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कॉमेडियन फारुकी को अंतरिम जमानत

न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Comedian Farooqui) की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार को मंजूर कर ली।

राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया

न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया।

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फारूकी के वकील ने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों व गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट मुनव्वर फारूकी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मुनव्वर फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनोती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

नाराज लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई

आपको बता दें कि करीब एक महीने पहले स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी (Comedian Farooqui)  ने अपने शो के दौरान कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इससे नाराज लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया था।  इस मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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