बड़ी खबर : सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को किया आइसोलेट, ट्वीट कर दी जानकारी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया बड़ा कदम. ट्वीट कर कहा-मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं. यह अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, अतः मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है एवं सभी कार्य वर्चुअली प्रारम्भ कर रहा हूं.
मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं।
यह अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, अतः मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है एवं सभी कार्य वर्चुअली प्रारम्भ कर रहा हूं।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 13, 2021
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ओएसडी अभिषेक कौशिक, विशेष सचिव अमित सिंह सहित कुछ अन्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के 11 आईएस व तीन जिलाधिकारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं.
निम्न लिखित IAS अफसर कोरोना पॉज़िटिव हुए
अध्यक्ष राजस्व परिषद दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी
संजय कुमार सचिव वित्त और विशेष सचिव समेत इसी विभाग के लगभग 20 लोग
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव BL मीना व निदेशक
डाक्टर रजनीश दुबे ACS नगर विकास
एसपी गोयल ACS TO CM
सुरेश चंद्रा अपर मुख्य सचिव श्रम
आराधना शुक्ला ACS उच्च शिक्षा
उनके पति रिटायर्ड IAS प्रदीप शुक्ला
वीना कुमारी मीना प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति
अनिल गर्ग प्रमुख सचिव सिंचाई
प्रशांत शर्मा विशेष सचिव
अमृत त्रिपाठी मुख्य सचिव के स्टाफ अफसर
संजय सिंह विशेष सचिव नियुक्ति
धनन्जय शुक्ला विशेष सचिव नियुक्ति
हमीरपुर समेत 3 जिलों के DM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का दिया निर्देश। प्रभावित नगरों मे राज्य सरकार को दो या तीन हफ्ते के लिए पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश।
सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग, व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाये:-
खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था का निर्देश। कहा जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किये जायें।
हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को सचिव से हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने कहा सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखायी न दे अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करेगी।
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कोर्ट ने कहा सामाजिक धार्मिक आयोजनों मे 50आदमी से अधिक न इकट्ठा हों:-
कोरोना मामले को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया आदेश। कोर्ट ने कहा नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं। ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित है।
कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते। फिर भी हमे कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए।
कोर्ट ने कहा दिन मे भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाये:-
हाईकोर्ट ने कहा कि जीवन रहेगा तो दोबारा स्वास्थ्य ले सकेंगे अर्थ व्यवस्था भी दुरूस्त हो जायेगी। कोर्ट ने कहा कि विकास व्यक्तियों के लिए है। जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ,रह जायेगा?
कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरो में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी ,गोरखपुर शामिल है। कोर्ट ने कहा कि संक्रमण फैले एक साल बीत रहे है लेकिन इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका। कोर्ट ने राज्य सरकार की 11अप्रैल की गाइडलाइंस का सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने 19 अप्रैल को डीएम व सीएमओ प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर रहने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कैन्टोनमेन्ट जोन को अपडेट करने तथा रैपिड फोर्स को चौकन्ना रहने का दिया निर्देश।
कोर्ट ने कहा हर 48 घंटे में जोन का सेनेटाइजेशन किया जाये:-
यूपी बोर्ड की आनलाइन परीक्षा दे रहे छात्रों की जांच करने पर बल दिया जाये। कोर्ट ने एस पी जी आई लखनऊ की तरह स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोरोना आई सी यू बढाने व सुविधाए उपलब्ध कराने का दिया निर्देश।
कोर्ट ने राज्य व केन्द्र सरकार को ऐन्टी वायरल दवाओं के उत्पाद व आपूर्ति बढाने का दिया निर्देश। जरुरी दवाओं की जमाखोरी करने या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्ती करने का भी निर्देश। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने दिया आदेश।
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