ड्राइविंग लाइसेंस बनने का बदला नियम, बिना गियर वाले ड्राइविंग लाइसेंस पर बढ़ी सख्ती
सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 16 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए सख्त ड्राइविंग लाइसेंस बढ़ा दिए हैं। बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस तभी जारी किया
सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 16 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए सख्त ड्राइविंग लाइसेंस बढ़ा दिए हैं। बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा जब वह उम्मीदवार या उसके रिश्तेदार के नाम पर पंजीकृत हो। केवल 50 cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) से कम क्षमता वाले मोपेड या स्कूटर ही इस लाइसेंस के लिए अधिकृत हैं।
50 सीसी से कम क्षमका वाले बाइक का प्रोडक्शन बंद
परिवहन विभाग बिना गियर वाले 50 सीसी से कम क्षमता वाले वाहनों पर ही विचार करता है। और इसीलिए 16 से 18 साल के बच्चों को बिना गियर के ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। दरअसल, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने सरकार को सूचित किया है कि उसने 50 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों का उत्पादन बंद कर दिया है।
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बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी बंद
सियाम की इस जानकारी, सरकार की सख्ती और परिवहन विभाग के नियमों ने प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से बिना गियर के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है। जानकारों का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसके लिए जारी किया जा सकता है जब 50 सीसी से कम क्षमता वाला कोई वाहन न हो। हालांकि, 50 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों को बिना गियर के ड्राइव करने की अनुमति नहीं होगी।
जिले में 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के नाम 50 सीसी से कम क्षमता वाला एक भी दुपहिया वाहन नहीं है। यदि किसी का नाम उसके रिश्तेदार के नाम दर्ज है तो वह अयोग्य नहीं है। फिलहाल गोरखपुर में लाइसेंसिंग लगभग बंद हो गई है। नाबालिगों को पहले से ही भारी वाहन चलाने की मनाही है। ऐसे में नाबालिग अब आधिकारिक तौर पर गाड़ी नहीं चला सकते हैं।
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