PG मेडिकल पाठ्यक्रम के प्रवेश में OBC और EWS को दिए गए आरक्षण के प्रतिशत को चुनोती देने का मामला

PG मेडिकल पाठ्यक्रम के प्रवेश में OBC और EWS को दिए गए आरक्षण के प्रतिशत को चुनोती देने का मामला

आज केंद्र की तरफ से SG ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार वरिष्ठ अधिकारियों और अधिसूचना तैयार करने वालो के साथ इस मसले पर विस्तृत चर्चा कर रहे।

SG ने भी सुप्रीम कोर्ट के पिछली सुनवाई के आदेश को दोहराते हुए कहा कि NEET PG की काउंसलिंग के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन की वैधता पर फैसला नहीं हो जाता। उस समय तक काउंसिलिंग नही की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगा।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति MCC के 29 जुलाई के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई है।
इस नोटिफिकेशन में अखिल भारतीय कोटा के लिए तय 50 प्रतिशत सीटों में से NEET PG मेडिकल प्रवेश परिक्षा OBC के लिए 27 प्रतिशत और EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

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