योगी सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने के दिए निर्देश

प्रयागराज : यूपी की योगी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने के दिए निर्देश। आपको बता दें सीएए के विरोध प्रदर्शन में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों की योगी सरकार ने सड़क के किनारे फोटोग्राफ की होर्डिंग्स लगवाई है. ज्यादातर चैराहों पर ये होर्डिंग्स लगी हुई हैं. जिसके बाद से हर तरफ इसकी आलोचना होने लगी.

लखनऊ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: इस मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम और कमिश्नर को 16 मार्च तक पोस्टर हटाने का आदेश दिया है. जिला प्रशासन ने चौराहों पर 57 आरोपियों के लगाए थे पोस्टर।

जिसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने लखनऊ में सीएए विरोध प्रदर्शन में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की सड़क किनारे लगी होर्डिंग्स को तत्काल हटाने का आदेश दिया। 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश।


दिया है. जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को निर्देश देते हुए कहा कि होर्डिंग्स हटवाएं 16 मार्च तक रजिस्ट्रार को इसकी जानकारी दें.

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