Bharat Series Vechiles: वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर,अब भारत सीरीज़ में होगा व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन, मिलेंगें ये फायदे
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज़ की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियम के तहत नए वाहनों को BH सीरीज में रजिस्टर्ड करवाना होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज़ की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियम के तहत नए वाहनों को BH सीरीज में रजिस्टर्ड करवाना होगा। यानी की अब राज्य सीरीज नहीं बल्कि भारत सीरीज में गाड़ियां रजिस्टर होंगी।इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन वाहन स्वामी को होने वाला है जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। Bharat series के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन स्वामी को नए राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और वाहन मालिक नई व्यवस्था के तहत दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो वह पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से रोड़ पर चला सकेंगे।
आइए जानते हैं Bharat series के फायदे…..
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर जाता है तो उसे 1 साल के अंदर अपने वाहन का री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन अब लोगों की सुविधा के हिसाब से अब 26 अगस्त को जारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक नए वाहन का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में कराया जा सकेगा।
यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में हुआ है तो उसके लिए किसी दूसरे राज्य में ले जाने पर भी वाहन के मालिक को नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। इसके साथ ही भारत व्हीकल सीरीज से केंद्र सरकार के कर्मचारी, आर्मी और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा, जो नौकरी और काम के सिलसिले में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते है. BH Vehicle Series के लागू होने के बाद इन लोगों को अपने वाहन के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना होगा। ये सभी लोग पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपने वाहन को नए राज्य में चला सकेंगे। इसके अलावा निजी क्षेत्र की वे कंपनियां इसका फायदा उठा सकती हैं जिनका 4 या अधिक राज्यों में दफ्तर है। हालांकि यह सुविधा वैकल्पिक है। लेकिन यदि वाहन खरीदने वाला व्यक्ति चाहे तो अपने वाहन के लिए बीएच सीरीज का रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
किस वाहन पर लगेगा कितना टैक्स
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत सीरीज में अपने वाहन का पंजीकरण करता है तो उसे 10 लाख रुपये से कम मूल्य के वाहन पर 8 प्रतिशत मोटर वाहन कर देना होगा। इसी तरह अगर वाहन की कीमत 10-20 लाख रुपये के बीच है तो बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन पर 10 फीसदी मोटर व्हीकल टैक्स देना होगा. यदि कार की कीमत ₹20 लाख से अधिक है तो व्यक्ति को मोटर वाहन कर के रूप में 12 प्रतिशत कर का भुगतान करना पड़ सकता है।
कुछ इस तरह दिखेगा भारत सीरीज़ व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन
BH पंजीकरण का प्रारूप YY BH 5529 XX YY है, जिसमें पहले पंजीकरण का वर्ष BH – इंडिया सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अक्षर (AA to ZZ) है।
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