मध्य प्रदेश: इन पटाखों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध
मध्य प्रदेश में चीनी पटाखों के बाद अब विदेशी पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अवैध रूप से विदेशी पटाखे बेचने पर दो साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश में चीनी पटाखों के बाद अब विदेशी पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अवैध रूप से विदेशी पटाखे बेचने पर दो साल की सजा का प्रावधान किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने विदेशी पटाखों के साथ ही, 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज़ करने वाले पटाखें पर रोक लगा दिया है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक अगर कोई भी विदेशी पटाखे बेचते मिले, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। आदेश के अनुसार किसी भी दुकान पर केवल मेड इन इंडिया पटाखे और आतिशबाजी ही बेची जाएगी।ट
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आपको बता दे कि, कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन हो और बिना मास्क वाले व्यक्तियों को पटाखा विक्रय ना हो। अस्थाई पटाखा दुकानों को इस प्रकार से लगवाया जाए कि संक्रमण से बचा जा सके। कलेक्टर ने इसी क्रम में आगे कहा कि, जिले में भी विदेशी पटाखों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके लिए सभी पटाखा विक्रेताओं को सूचना दे दी गई है।
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