बलिया: दुष्कर्म की घटना में आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड संपत्ति से वसूलने का आदेश
खबर उत्तर प्रदेश के बलिया कि है जहां न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश शिव कुमार नें विगत वर्ष सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के मिल्की मोहल्ला निवासी अभियुक्त प्रेम सागर मोदनवाल पुत्र देवांश को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ₹20000 के अर्थ दंड कि सजा सुनाई है।
खबर उत्तर प्रदेश के बलिया कि है जहां न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश शिव कुमार नें विगत वर्ष सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के मिल्की मोहल्ला निवासी अभियुक्त प्रेम सागर मोदनवाल पुत्र देवांश को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ₹20000 के अर्थ दंड कि सजा सुनाई है।
न्यायाधीश के अपने आदेश में अर्थदण्ड से प्राप्त आधी धनराशि पीड़िता को दिये जाने के आदेश दिए हैं। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया है कि अर्थ दण्ड की धनराशि की वसूली अभियुक्त के चल अचल सम्पत्ति से वसूले जाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के किसी स्थान पर गत वर्ष एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रेम सागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर चालान किया था। घटना की विवेचना के दौरान जिसके विरुद्ध विद्वान न्यायाधीश उक्त आदेश पारित किए हैं।
Report-S.Asif Hussain zaidi
देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट
हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :