सहारा के खिलाफ बागपत न्यायालय ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के दिए आदेश

जिलें के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सहारा इंडिया परिवार के अध्यक्ष सुब्रत राय सहारा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया हैं।

बागपत । जिलें के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सहारा इंडिया परिवार के अध्यक्ष सुब्रत राय सहारा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया हैं। जहां बागपत न्यायालय ने बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के गुराना निवासी आनंद कुमार पुत्र शिव कुमार की अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने बड़ौत कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जो आज बागपत में चर्चा का विषय बना हुआ है।

दरअसल आपको बता दें सहारा समूह इंडिया में कुछ निवेशको द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से सहारा समूह में 11 करोड़ रुपये जमा किए थे, रुपये जमा होने के बाद, जब रुपये वापस करने का समय आया तो आरोप है कि सहारा समूह ने पैसे देने से इनकार कर दिया।

जिसको लेकर आनंद कुमार ने बागपत न्यायालय में एक याचिका दायर कर सहारा इंडिया के अध्यक्ष सुब्रत राय सहारा समेत 18 लोगों के खिलाफ याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह की अदालत ने बड़ौत कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं, अपील पर सोमेंद्र सिंह ढाका एडवोकेट और अमित कुमार एडवोकेट ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा जिस को सही मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सहारा ग्रुप पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है।

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