आजमगढ़- विद्यालय प्रबंध के खिलाफ कार्यवाही में शिथिलता बरते जाने से नाराज शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन…

आजमगढ़- विद्यालय प्रबंध के खिलाफ कार्यवाही में शिथिलता बरते जाने से नाराज शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन...

Azamgarh Angry complainant submitted laxity proceedings school management:- आजमगढ़. रानी की सराय थानांतर्गत स्थित बसीरपुर स्थित एक विद्यालय के प्रबंध के खिलाफ मंडलायुक्त के आदेश के बाद दर्ज हुए एफ.आई.आर. के सापेक्ष कार्यवाही में शिथिलता बरते जाने को लेकर शिकायतकर्ता राजेश कुमार पाठक पुत्र ज्ञानदत्त पाठक निवासी ग्राम व पोस्ट नरवें थाना बरदह, आजमगढ़ ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर मुकदमा को प्रभावित किये जाने का आरोप लगाते हुए दोषी की गिरफ्तारी किये जाने की मांग किया है।

Azamgarh Angry complainant submitted :-

20 लाख रूपये की शासकीय धनराशि का दुरूपयोग

  • सौंपे गये ज्ञापन में शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने बताया कि पूर्व में तत्कालीन मंडलायुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था।
  • जिसमे आरोप था कि उक्त विद्यालय के प्रबंधक द्वारा तथ्यों को छिपाकर कार्यालय को भ्रमित कर विधायक निधि से अनियमित तरीके से 20 लाख रूपये की शासकीय धनराशि का दुरूपयोग किया है।
  • सुनवाई के बाद मंडलायुक्त ने जिला ग्राम विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक को निर्देशित किया।
  • कि वे संबंधित के खिलाफ प्रार्थमिकी दर्ज कराये। आदेश के अनुपालन में अशोक तिवारी अवर अभियंता, जिला ग्राम विकास अभिकरण ने थाना सिधारी में आरोपी प्रबंधक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दिया।
  • जिस पर थाना सिधारी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0290 सन 2019 के अंतर्गत धारा 419, 420,468, 471, 409 भादवि दर्ज की गयी।

प्रमाण पत्र पर क्षेत्रीय लेखपाल कानूनगो व तहसीलदार सदर के हस्ताक्षर फर्जी

  • थाना कोतवाली ने 22 दिसबर 2019 को प्राथमिकी संख्या 0409/19 के अंतर्गत धारा 419. 420, 468, 471, 467 तहसील सदर के राजस्व निरीक्षक रामवृक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करायी।
  • रामनरेश स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसीरपुर आजमगढ़ की मान्यता संबंधित जांच की पत्रावली में दाखिल कागजात की जांच में स्पष्ट हुआ।
  • कि प्रमाण पत्र पर क्षेत्रीय लेखपाल कानूनगो व तहसीलदार सदर के हस्ताक्षर फर्जी है।
  • प्रबंधक द्वारा अपने विद्यालय की मान्यता लेने में लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो के फर्जी हस्ताक्षर का प्रयोग किया है।
  • प्राथमिकी संख्या 290/2019 में विवेचना अधिकारी में जांच कर 4 मई 2020 को न्यायालय में भेजने हेतु आरोप पत्र सम्बन्धित अधिकारी के पास भेज दिया।
  • सीओ सिटी स्तर से कुछ बिन्दुओं पर पुनः विवेचना किये जाने का थाना रानी की सराय को निर्देश देते हुए।
  • आरोप पत्र वापस कर दिया गया।
  • जबकि थाना कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी संख्या 409/2019 में तत्कालिक एसपी ने 28 मई 2020 को विवेचना अधिकारी को बदल दिया गया।
  • जबकि प्राथमिकी संख्या 409/2019 थाना कोतवाली की प्राथमिकी निरस्त कराने हेतु उग्रसेन सिंह उच्च न्यायालय गये।
  • जिसे न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की पीठ ने 05 मार्च 2020 को खारिज कर दिया।

आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी का कोई प्रयास नहीं

  • इसके बावजूद आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी का कोई प्रयास विवेचना अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है।
  • जिससे शिकायकर्ता में रोष व्याप्त है।
  • आरोपी के गोलबंद साथी आये दिन धमकी दे रहे है।
  • जिसको लेकर दो मुकदमा दर्ज भी करायागया है।

अपने जानमाल की रक्षा की गुहार लगायी

  • शिकायकर्ता ने एसपी को पत्रक सौंपकर थाना कोतवाली की प्राथमिकी संख्या 409/2019 व थाना सिधारी में दर्ज।
  • प्राथमिकी संख्या 290/2019 में विवेचकों को निर्देशित करने का आदेश देवें।
  • कि शीघ्र से शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार करने की करते हुए अपने जानमाल की रक्षा की गुहार लगायी है।

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