लखनऊ-दंगाइयों के पोस्टर लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 बजे होगी सुनवाई

THE UP KHABAR 

लखनऊ – CAA के विरोध में लखनऊ में पिछले साल 19 दिसंबर में हुई हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा वाले आरोपियों की फोटो होर्डिंग्स लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।

चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए रविवार को अवकाश के दिन सुनवाई करने का फैसला लिया है जिसके लिए चीफ जस्टिस ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और डीएम को तलब कर दिया है

मामले की सुनवाई तीन बजे तक होगी क्योंकि AAG ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए बताया मौसम खराब होने के चलते AG साहब सुबह नहीं आ पा रहे कृपया इस मामले की सुनवाई दोपहर तीन बजे तक टाल दी जाए.

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क्या था पूरा मामला 

सीएए के विरोध में बीते साल 19 दिसंबर को लखनऊ के 4 थाना क्षेत्रों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैली थी। इस दौरान उपद्रवियों ने निजी वाहनों में आग लगा दी थी, कई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। राज्य सरकार ने भरपाई उपद्रवियों से करवाए जाने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने फोटो-वीडियो के आधार पर 150 से अधिक लोगों को नोटिस भेजे थे। इनमें जांच के बाद मिले सबूतों के आधार पर प्रशासन ने 57 लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया था।

आरोपियों की फोटो के लगे होल्डिंग

लखनऊ में बीते गुरुवार होर्डिंग्स 57 लोगों के नाम, उनकी तस्वीर और पता लिखी होर्डिंग लगा दी गई। इसमें पूर्व आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी और सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर का भी था। प्रशासन और पुलिस के मुताबिक, यह लोग पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे और प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे नुकसान की इन लोगों से भरपाई के लिए यह होर्डिंग लगाया गया है।

इस पूरे मामले में अधिवक्ता के.के.राय ने मीडिया से कुछ बातें कहीं,  देखें वीडियो

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