उत्तरप्रदेश : कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई गहरी नाराज़गी
उत्तरप्रदेश : कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई गहरी नाराज़गी
Allahabad High Court over Coronas cases : बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है।
- हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना कम्पलीट लाकडाउन के कोरोना संक्रमण को नहीं रोका जा सकता है।
- अदालत ने कहा, न तो सरकारी अमला सख्ती दिखाकर बेवजह लोगों को बाहर निकलने से रोक पा रहा है
- कम्प्लीट लाकडाउन कर लोगों को घरों में रहने को मजबूर किया जाना ही बेहतर उपाय है।
Allahabad High Court over Coronas cases
- कोर्ट ने कहा अगर सरकार फैसला नहीं लेती तो कोर्ट इसको लेकर खुद ही आदेश जारी कर सकती है।
- अदालत ने इस मामले तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा , ब्रेड बटर खाने से ज़्यादा ज़रूरी है
- जीवन को बचाना,अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी के चीफ सेक्रेट्री से तीन दिनों में हलफनामा देने का आदेश दिया ।
- अदालत ने चीफ सेक्रेट्री से कोरोना की रोकथाम का रोडमैप और एक्शन प्लान पेश करने का भी आदेश दिया ।
- उन्होंने अनलॉक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के इंतजाम किया लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के कोई इंतजाम नहीं किया , क्यों?
- पूरे मामले पर अदालत ने चीफ सेक्रेट्ररी से 28 अगस्त को हलफनामा पेश करने को कहा है।
- अदालत ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मौतों की बढ़ती संख्या पर ज़िम्मेदार लोगों को फटकार भी लगाई ।
देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट
हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :