इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों के अंतरिम आदेश 31 जुलाई तक बढ़े
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय व अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों के अंतरिम आदेश 31 जुलाई तक बढ़ा दिए हैं। इस दौरान खत्म हो रहे सभी अंतरिम आदेश 31 जुलाई तक बढ़ा दिए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी तरह जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण व बेदखली,प र रोक के आदेश की भी आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने 8 जून और 19 जून व 10 जुलाई को पारित आदेशों को आगे जारी रखते हुए आदेश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनलॉक में काफी छूट दी है। इसके बावजूद लिंक अदालतें व हॉट स्पॉट एरिया की अदालतों में काम नहीं हो पा रहा है।
ऐसी स्थिति में इस अवधि में समाप्त होने वाले आदेशों की अवधि बढ़ाई गई है। कोर्ट ने कहा कि जो अंतरिम आदेश कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर हैं, वे यथावत रहेंगे। उन पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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