फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर फरार बदमाश ने बढ़ाई योगी सरकार की मुश्किलें, कोर्ट ने कहा…
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उनकी पुलिस बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के तमाम दावे करती है. लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, अपराधी को पकड़ने में नाकाम यूपी पुलिस को हाईकोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार लगाई जाती है.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उनकी पुलिस बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के तमाम दावे करती है. लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, अपराधी को पकड़ने में नाकाम यूपी पुलिस को हाईकोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार लगाई जाती है.
यूपी सरकार को कोर्ट की फटकार
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ से फरार बदमाश बदन सिंह बद्दो को लेकर सख्त नाराजगी जताई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार से सवाल किया है और इसके साथ ही कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को इसके लिए पर्सनल एफिडेविट देने के निर्देश दिए हैं.
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सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है फरार बदमाश
बता दें कि, याचिकाकर्ता अभिषेक सोम ने याचिका में कहा कि, शातिर अपराधी बदन सिंह बद्दो को उम्रकैद की सजा मिली है लेकिन वह पिछले साल मार्च महीने में फरार हो गया था जिसे पकड़ने में पुलिस ने कोई तेजी नहीं दिखाई. याचिका में कहा गया है कि, बदन सिंह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और फेसबुक पर आए दिन स्टेटस अपडेट करता रहता है इसके बावजूद यूपी पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करती है.
बदन सिंह बद्दो को पकड़ने के लिए एसटीएफ का गठन
वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश काउंसिल ने कहा कि बदन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है. अदालत ने कहा कि उन सभी प्रयासों को जानना जरूरी है, जो बदमाश की गिरफ्तारी करने के लिए अब तक हुए हैं. हाईकोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने प्रधान सचिव (गृह) को निर्देश दिया कि वे बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दें.
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