Unlock हुआ उत्तर प्रदेश, 8 जून से शुरू हो जायेंगीं ये सभी सेवाएं मगर ये सेवाएं पूरी तरह रहेंगी बंद
Unlocked Uttar Pradesh : Unlock 1 को लेकर योगी सरकार ने जारी की गाइड लाइन, पूजा स्थल खुला तो इसको किया बंद। प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे, परन्तु इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी।
Unlocked Uttar Pradesh :-
- यूपी में सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ.
- मिठाई की दुकान खुलेंगी लेकिन वहॉं खाना मना है.
- शहरों में साप्ताहिक हाट नहीं लगेंगे।
- दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे।
- इसके लिए भारत सरकार जब दिशानिर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी
- दिल्ली के Hotspot से नोएडा और ग़ाज़ियाबाद आने जाने पर पहले की तरह ही रोक जारी रहेगी।
- अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी।
- कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं.
- सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी।
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां,डोर-टू-डोर सर्वे,आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी।
- सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे, पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी :उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी
- सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं वो सुबह खुल जाएं।
- रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी।
- रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा।
- यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी।
- बसों को सैनिटाइज भी करना होगा
- नोएडा गाज़ियाबाद में आवागमन का फ़ैसला ज़िला प्रशासन तय करेगा।
• सरकारी दफ़्तरों में शिफ्ट में 100 प्रतिशत कर्मचारी बुलाये जाएंगे।
• बाज़ार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।
• सुपर मार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है।
• शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खोली जाएगी।
• मिठाई की दुकानों में बिठाकर खिलाया नहीं जा सकता।
• बारात घर खोले जाएंगे लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी।
• सैलून और ब्यूटी पार्लर सशर्त खुलेगी।
• टैक्सी अपनी क्षमता के मुताबिक़ सवारी लेकर चल सकते हैं।
•यूपी के अंदर रोडवेज़ की बसें चलाई जाएंगी।
• अपनी गाड़ियों सर चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना।ही होगा।
•पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे।
• खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी।
• अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन अनुमन्य होगा।
• केंद्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक 8 जून से धार्मिक संस्थान, मॉल और होटल/रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं।
• कंटेन्मेंट ज़ोन में धार्मिक संस्थान, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते हैं।
• दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं।
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