पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जारी, फाइनल के लिए अब भी करना होगा इंतजार

उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय चुनावों के लिए आरक्षण की सूची जारी हो गई है. ये सूची जिला स्तर पर जारी की गई है. फाइनल सूची के लिए अभी 15 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा.

उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय चुनावों के लिए आरक्षण (Reservation) की सूची जारी हो गई है. ये सूची जिला स्तर पर जारी की गई है. फाइनल सूची के लिए अभी 15 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा. फाइनल सूची जारी होने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी. ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 650 रुपये से लेकर 4500 रुपये नॉमिनेशन शुल्क और सिक्योरिटी जमा करके चुनाव लड़ सकते हैं. लेकिन आरक्षित (Reservation) वर्ग को सिर्फ इसका आधा पैसा ही जमा करना पड़ेगा.

यूपी राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को 150 रुपये नामांकन शुल्क के साथ ही 500 रुपये की जमानत राशि देनी होगी. वहीं ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार को 300 रुपये नामांकन और 2000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी. कुल मिलाकर 2300 रुपये खर्च करके ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं.

चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए खर्च की सीमा तय की है. पिछली बार की खर्च की धनराशि की सीमा संशोधित की गई थी. जो इस बार के चुनाव में लागू रहेगी. ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1 लाख रुपये, ग्राम प्रधान और बीडीसी के लिए 75 हजार, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 1.5 लाख रुपये, और ब्लाक प्रमुख के लिए 2 लाख, और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 4 लाख रुपये खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है.

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इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी सपत्ति, आपराधिक मामले, गृहकर या फिर किसी अन्य कर की बकाएदारी का भी विवरण देना होगा. वहीं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को कोई भी शपथ पत्र नहीं देना होगा.

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