आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखण्ड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेलमंत्री रहे आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) चारा घोटला में जेल में हैं. आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका पर आज (शुक्रवार) को झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेलमंत्री रहे आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) चारा घोटला में जेल में हैं. आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका पर आज (शुक्रवार) को झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में करीब तीन घटें तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. फिलहाल लालू यादव जेल में ही रहेंगे.
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आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत याचिका पर आज (शुक्रवार) झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. दोनों पक्ष के वकीलों की ओर से जमानत को लेकर बहस हुई. अदालत ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की आधी सजा पूरी होने में अभी करीब 2 महीने कम हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने कहा इसलिए उन्हें बेल नहीं दी जा सकती है.
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आपको बता दें कि आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को चारा घोटाले के चार मामलों में सीबीआई कोर्ट से सजा मिली थी. इनमें से तीन मामलों में लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. दुमका मामले में बेल मिलते ही लालू यादव जेल से बाहर आ जाएगें. अब लालू यादव दो महीने के बाद बेल के लिए याचिका दायर कर पाएगें.
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