अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह के मामले मे विवेचक ने कोर्ट में भेजी झूठी रिपोर्ट
अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह के मामले मे विवेचक ने कोर्ट में भेजी झूठी रिपोर्ट,कोर्ट ने अपनाया सख्त रूख अब तक हुई विवेचना की केस डायरी सील बंद लिफाफे में 20 फरवरी को पेश करने के दिए निर्देश
खबर सुल्तानपुर से है जहाँ सोमवार को अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह (shooter Vartika Singh) केस में पड़ोसी जिले अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली के एसएचओ द्वारा कोर्ट में झूठी रिपोर्ट भेजने के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
लिफाफे में सीडी को भेजें या स्वयं 20 फरवरी को लेकर न्यायालय आए
एमपी/एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुसाफिरखाना कोतवाल परसराम ओझा को केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव विजय गुप्ता द्वारा दर्ज कराए गए झूठे तथ्यों पर आधारित FIR की केस डायरी को तलब किया है। कोर्ट द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि या तो सील बंद लिफाफे में सीडी को भेजें या स्वयं 20 फरवरी को लेकर न्यायालय आए।
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बताते चले कि अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह (shooter Vartika Singh) द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता व सहयोगी रजनीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने की मांग किया था।
वर्तिका सिंह जांच में सहयोग नही कर रही हैं
आज जिसमें मुसाफिरखाना कोतवाल ने झूठी रिपोर्ट कोर्ट को भेजी थी। वर्तिका सिंह के अधिवक्ता ने मीडिया को बताया की कोर्ट ने बताया कि आईओ ने बताया है कि वर्तिका सिंह (shooter Vartika Singh) जांच में सहयोग नही कर रही हैं।
ना ही वर्तिका सिंह (shooter Vartika Singh) ने कोई बयान दर्ज कराया है। वर्तिका के अधिवक्ता ने आगे बताया की मैंने कोर्ट में बताया की नोटिस जारी हुई थी जिसमें स्पीड पोस्ट से हमने आईओ को सारे साक्ष्य भेजे थे।
इसके बाद 10 जनवरी को थाने में जाकर एविडेंस दिए थे। फिर आईओ ने 5 फरवरी को नोटिस दिया था मेरे सम्मुख आकर बयान दीजिए। जिस पर अब कोर्ट ने अबतक हुई विवेचना की पूरी केस डायरी सील बंद लिफाफे में भेजें।
रिपोर्ट- सन्तोष पाण्डेय
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