कोरोना लॉकडाउन के दौरान पुराने बैंक लोन पर ब्याज वसूले जाने के ख़िलाफ़ दायर याचिका को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया

सुप्रीमकोर्ट- पुराने बैंक लोन पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान ब्याज वसूले जाने के ख़िलाफ़ दायर याचिका को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया.

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और आर.बी.आई से एक हफ़्ते में जवाब माँगा। याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बैंकों ने किश्त अदायगी में छूट तो दी है, जो कि बाद में अदा करनी पड़ेगी।

लेकिन किश्तों को बाद में अदा करने की छूट देने के नाम पर बैंक अपने ग्राहकों से किश्त बाद में अदा करने तक की अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूल रहे हैं. जिससे ग्राहक पर और आर्थिक बोझ पड़ेगा।

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