यूपी में वाहनों पर क्रैश गार्ड लगाकर चलना पड़ेगा भारी, 31 जनवरी के बाद देना होगा पांच हजार जुर्माना

31 जनवरी तक हर हाल में इसे हटवा लें वर्ना वाहन चालकों को मुश्किल होगी। निर्धारित तिथि के बाद अगर वाहनों में यह लगे मिले तो कार्यवाही होगी।

लखनऊ। मोटर वाहनों पर क्रैश गार्ड या बुल बार (गाड़ी के आगे लगवाया जाने वाला मेटल स्ट्रक्चर) लगाकर गाड़ी चलाने वाले सावधान! अगर वाहनों में 31 जनवरी के बाद यह लगे मिले तो खैर नहीं।

सभी सहायक और संभागीय परिवहन अधिकारियों को जारी कर दिए हैं

मोटर वाहनों में अगर यह लगे मिले तो पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस आशय के आदेश प्रदेश के सभी सहायक और संभागीय परिवहन अधिकारियों को जारी कर दिए हैं।

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31 जनवरी तक हर हाल में इसे हटवा लें वर्ना वाहन चालकों को मुश्किल होगी। निर्धारित तिथि के बाद अगर वाहनों में यह लगे मिले तो कार्यवाही होगी।

अब वाहनों में इन्हें लगवाया जाना अनधिकृत माना जाएगा

भेजे गए निर्देशों में परिवहन आयुक्त ने मोटरयान अधिनियम की धारा-52 का हवाला देते हुए कहा है कि इसे लगाया जाना अपराध की श्रेणी में है। इससे दुर्घटना के वक्त जानमाल की गंभीर हानि होती है। अब वाहनों में इन्हें लगवाया जाना अनधिकृत माना जाएगा

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