सुल्तानपुर : सोमनाथ भारती को पांचवें दिन MP-MLA कोर्ट सुलतानपुर से मिली जमानत

खबर सुल्तानपुर से है जहाँ शुक्रवार को सोमनाथ भारती को सुलतानपुर से मिली जमानत पर रायबरेली कोर्ट से झटका-कल होगी सुनवाई, मीडिया से बोले विधायक मेरी जीत सुनिश्चित विवादित बयान देने के प्रकरण में सोमवार से सुलतानपुर जेल में निरुद्ध आप विधायक सोमनाथ भारती को शुक्रवार पांचवें दिन एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई।

खबर सुल्तानपुर से है जहाँ शुक्रवार को सोमनाथ भारती को सुलतानपुर से मिली जमानत,पर रायबरेली कोर्ट से झटका-कल होगी सुनवाई, मीडिया से बोले विधायक मेरी जीत सुनिश्चित विवादित बयान देने के प्रकरण में सोमवार से सुलतानपुर जेल में निरुद्ध आप विधायक सोमनाथ भारती को शुक्रवार पांचवें दिन एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट से उनको झटका लग गया है। रायबरेली कोर्ट ने शनिवार को विधायक की जमानत पर सुनावई की तिथि नीयत की है। इस कारण विधायक सोमनाथ अभी सुलतानपुर जेल में ही रहेंगे।वहीं रायबरेली कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक सोमनाथ भारती ने मीडिया से कहा कि,”देश की जनता की सेवा में मेरी जीत सुनिश्चित है। “

ये भी पढ़ें – अलीगढ़: शौच करने गई नाबालिग दलित लड़की के मुँह में कपड़ा ठूंस कर पार कर दी दरिंदगी की सारी हदें

 

बताते चले कि शनिवार को आप विधायक ने अमेठी में मीडिया को बयान दिया था कि,’अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं।’ शोभनाथ भारती ने दूसरे दिन रायबरेली में अपने बयान पर अपना पक्ष रखा था कि वो प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में गए थे तो वहां कुत्ते के बच्चे उन्हें टहलते मिले थे। इसी मामले में रविवार की देर रात जगदीशपुर के हरपालपुर निवासी शोभनाथ साहू की तहरीर पर जगदीशपुर पुलिस ने विधायक पर क्राइम नंबर 14/20 धारा 505 /153 A के तहत एफआईआर दर्ज किया था। इस मामले में बुधवार से रोज कोर्ट में सुनवाई हुई, बुधवार को विधायक की क्रिमिनल हिस्ट्री को लेकर दूसरे दिन की तारीख कोर्ट ने दी, तो गुरुवार को पेशकार की मौत पर शोक संवेदना के चलते शुक्रवार की तिथि नियत की गई। विधायक के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि आज एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने 30-30 के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। साथ ही गवाहों को ना डराने-धमकाने, आरोप पत्र आने के बाद ट्रायल के दौरान प्रत्येक पेशी पर मौजूद रहने, विचरण में पूर्ण रूप से सहयोग करने, अन्य किसी अपराध को कारित न करने की शर्तों के साथ के साथ जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने शर्तो का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया की धारा-174 ए/229/446 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने की दी है चेतावनी।

तो वहीं आज सुलतानपुर जेल से विधायक को रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने कल की तारीख नियत कर 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में सुलतानपुर जेल भेजा है। यहां कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक ने अपनी जीत सुनिश्चित होने का दावा किया, साथ ही दो उंगलिया उठाई। सनद रहे कि रायबरेली पुलिस ने विधायक और उनके 15-20 समर्थकों के विरूद्ध कोतवाल अतुल सिंह की तहरीर पर सोमवार को एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस की तहरीर के अनुसार अमेठी के जगदीशपुर पुलिस ने कहा था कि विधायक के खिलाफ धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज था जिसमें धारा 153 A की बढ़ोतरी की गई है इसमें उनकी गिरफ्तारी करना है। जब विधायक को सर्किट हाउस में पुलिस रोकने पहुंची तो वो और उनके समर्थक पुलिस से अभद्रता करते हुए गाली-गलौज करने लगे।विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अपशब्द का प्रयोग किया। जिसको लेकर शहर कोतवाल अतुल सिंह न आईपीसी की 147, 332, 353, 595 (2) 153 A, 504, 506 धारा में दर्ज करवाया था।

Report-Santosh Pandey

Related Articles

Back to top button