अलीगढ़ : खाते सीज मामले में नगर निगम आया बैकफुट….

भवन कर मामले को लेकर नगर निगम के द्वारा एएमयू पर की गई कार्यवाही को लेकर नगर निगम बैकफुट पर आगया है,

भवन कर मामले को लेकर नगर निगम के द्वारा एएमयू पर की गई कार्यवाही को लेकर नगर निगम बैकफुट पर आगया है, वहीं दूसरी ओर् हाईकोर्ट के द्वारा एएमयू को बड़ी राहत देते हुए नगर निगम को एएमयू के सीज किये हुए खाते खोलने के आदेश दिए है।

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दरअसल अलीगढ़ ने नगर निगम के द्वारा बीते दिनों एएमयू पर 14 करोड़ का बकाया बताते हुए एएमयू के खाते सीज करते हुऐ, नोटिस भी थमाया था जिसके बाद एएमयू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां हाईकोर्ट से एएमयू को बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर 31 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है, साथ ही नगर निगम द्वारा यूनिवर्सिटी के जब्त बैंक खाते को भी खोलने का निर्देश दिया है।

आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने लघुवाद कोर्ट अलीगढ़ को याची की संपत्ति कर वसूली आदेश के खिलाफ अपील में लंबित अंतरिम अर्जी को 11 जनवरी या 15 दिन के भीतर तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची यूनिवर्सिटी से कहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी उस दिन भी छुट्टी पर हो तो जिला जज से संपर्क करें. साथ ही केस को दूसरे जज के पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया जाए।

फिलहाल, कोर्ट ने 31 जनवरी तक एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली नोटिस के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने एएमयू की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि 14 करोड़ 98 लाख 11 हजार 380 रुपए संपत्ति कर जमा करने के लिए नगर निगम ने एएमयू को नोटिस जारी किया था, लेकिन जब संपत्ति कर जमा नहीं किया गया तो एएमयू का बैंक खाता सीज कर दिया गया। इस बाबत याची यूनिवर्सिटी ने कर वसूली के खिलाफ 11 अपीलें दाखिल की हैं, जो विचाराधीन हैं।

Report-ख़ालिक़ अंसारी

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