जेल में बंद पीएफआई सदस्यों की अर्जी पर हाईकोर्ट ने केंद्र व यूपी सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट 27 जनवरी को करेगा अगली सुनवाई

प्रयागराज. हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश रचने और देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद पीएफआई के तीन सदस्यों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) ने उत्तर पदेश सरकार से जवाब मांगा है।

इस मामले पर अगली (High Court) सुनवाई 27 जनवरी को होगी। तीनों आरोपियों को हाथरस जाते समय मथुरा पुलिस ने पांच अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था।

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विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी

इनपर आरोप है कि ये लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ने और जातीय दंगा भड़काने के उद्देश्य से हाथरस जा रहे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ यूएपीए समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी कर ली। इन सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इन सभी पर पीएफआई की छात्र विंग सीएफआई से जुड़े होने का आरोप है।

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गिरफ्तार किये गए मुजफ्फरनगर के अतीकुर्रहमान, बहराइच के मसूद व रामपुर के आलम की ओर से अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court)  में याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई  जस्टिस एसपी केसरवानी और जस्टिस शमीम अहमद की बेंच कर रही है।

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