MP में ‘लव जिहाद’ बिल को शिवराज सरकार की मंजूरी, दोषी को 10 साल की होगी जेल
मध्य प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्रॉफ्ट को अपनी मंजूरी दे दी है।
मध्य प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्रॉफ्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को सीएम आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में लव जिहाद बिल 2020 के ड्रॉफ्ट को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। अब इस बिल को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, जो कि 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है।
इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी Love Jihad कानून को सख्त करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने एक दिन पहले बताया था कि अधिनियम में सख्त प्रविधान किए गए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर अधिकतम 10 साल की कैद के साथ जुर्माने के तहत एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
अभी मंत्रालय में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 को लेकर कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में शामिल हो रहा हूँ।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj जी कर रहे हैं। pic.twitter.com/uz3enO6XNb
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 26, 2020
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गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि Love Jihad कानून में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में 1-5 साल तक की जेल और कम से कम 25 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महिला, नाबालिग और एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन के मामलों में दोषियों को 2-10 साल तक के कारावास के अलावा 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन,धमकी,बल,दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं कर सकेगा।
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 26, 2020
Love Jihad कानून के मुताबिक, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन देना अनिवार्य होगा। अगर बिना आवेदन के धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी व्यक्ति के द्नारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर एक साल से पांच साल तक के कारावास और 25 हजार रूपए का जुर्माना लगेगा। नाबालिग,महिला,अ.जा,अ.ज.जा के केस में दो से दस साल तक की कारावास और कम से कम 50 हजार रूपए का अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।@BJP4India @BJP4MP @mohdept
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 26, 2020
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नए कानून में धर्म संपरिवर्तन (#LoveJihad) के आशय से किया गया विवाह शून्य घोषित करने के साथ महिला और उसके बच्चों के भरण पोषण का हकदार करने का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे माता-पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे।
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 26, 2020
ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तेजी से यह कानून बनाया है, उसी की राह पर शिवराज सरकार भी आगे बढ़ रही है।
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