MP में ‘लव जिहाद’ बिल को शिवराज सरकार की मंजूरी, दोषी को 10 साल की होगी जेल

मध्य प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्रॉफ्ट को अपनी मंजूरी दे दी है।

मध्य प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्रॉफ्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को सीएम आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में लव जिहाद बिल 2020 के ड्रॉफ्ट को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। अब इस बिल को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, जो कि 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है।

इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी Love Jihad कानून को सख्त करने की बात कह चुके हैं। उन्‍होंने एक दिन पहले बताया था कि अधिनियम में सख्त प्रविधान किए गए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर अधिकतम 10 साल की कैद के साथ जुर्माने के तहत एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

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गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि Love Jihad कानून में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में 1-5 साल तक की जेल और कम से कम 25 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महिला, नाबालिग और एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन के मामलों में दोषियों को 2-10 साल तक के कारावास के अलावा 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।

Love Jihad कानून के मुताबिक, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन देना अनिवार्य होगा। अगर बिना आवेदन के धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तेजी से यह कानून बनाया है, उसी की राह पर शिवराज सरकार भी आगे बढ़ रही है।

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