उमा भारती को अदालती झटका, हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर लगी रोक हटाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती व अन्य के खिलाफ महोबा कोर्ट में चल रही आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर लगी रोक को हटा दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने शनिवार को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती (Uma Bharti) व अन्य के खिलाफ महोबा कोर्ट में चल रही आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर लगी रोक को हटा दिया है। अब इस मामले में वैधता की याचिका पर छह जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने उमा भारती व अन्य छह के खिलाफ चल रहे मुकदमे की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा..
(Uma Bharti) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधीनस्थ कोर्ट के मामलों पर रोक के सभी आदेशों को छह महीने तक सीमित कर दिया गया है, इसलिए अंतरिम आदेश समाप्त किया जा रहा है। न्यायालय केस की सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका 2013 से लंबित है, इसलिए सुनवाई स्थगित नहीं होगी। अब मामले में छह जनवरी को सुनवाई होगी।
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उमा भारती व समर्थकों के खिलाफ साल 2012 में दर्ज हुआ था मुकदमा
बता दें कि महोबा जिला प्रशासन द्वारा सरकारी काम में टांग अड़ाने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती (Uma Bharti) व उनके समर्थकों के खिलाफ साल 2012 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उमा भारती और छह अन्य द्वारा मुकदमे की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया है। इस मामले पर उमा भारती का कहना है कि राजनीति कारणों की वजह से यह केस दर्ज कराया गया है। झूठे आरोपों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह विधानसभा चुनाव लड़ रही थीं।
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रिपोर्ट- अमरेंद्र सिंह
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