हमीरपुर: जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले में हाइकोर्ट ने अवमानना के दोषी अधिकारियों को किया तलब

हमीरपुर। हाईकोर्ट द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हुई निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त किए जाने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने आदेश का अनुपालन न करने पर सख्त रुख अपनाया।

हमीरपुर। हाईकोर्ट द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव (Vandana Yadav) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हुई निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त किए जाने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने आदेश का अनुपालन न करने पर सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट (High Court) ने आदेश का अनुपालन न करने पर प्रमुख सचिव पंचायती राज, कमिश्नर बांदा, जिलाधिकारी हमीरपुर व अपर मुख्य अधिकारी को दोषी मानते हुए अवमानना की कार्रवाई का सामना करने के लिए तलब किया है।

हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही की शुरू

जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव (Vandana Yadav) के वकील सरोज यादव ने बताया कि जिला पंचायत हमीरपुर के प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने के कारण हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय में वंदना यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव व जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हुई निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद वंदना यादव की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई।

जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव

 

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उन्होंने बताया कि याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने प्रमुख सचिव पंचायती राज, कमिश्नर बांदा गौरव दयाल, जिलाधिकारी हमीरपुर डॉ. ज्ञानेश्वर कुमार त्रिपाठी व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत एलएन खरे को हाईकोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।

अवमानना की कार्यवाही के लिए अधिकारी तलब

अधिवक्ता ने बताया कि याचिका में दिए गए तथ्यों का परिशीलन करने के पश्चात उपरोक्त चारों अधिकारियों को उच्च न्यायालय ने आदेश की अवहेलना का प्रथम दृष्टया दोषी माना एवं आदेश के अनुपालन न करने के लिए उन चारों अधिकारियों को अवमानना की कार्यवाही का सामना करने के लिए तलब किया है।

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