किसानों के हितों को ध्यान में रखतें हुए कार्य कर रही है राज्य सरकार: मुकुट बिहारी वर्मा
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम की ओर से किसानों को भण्डारण शुल्क में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है, इसके साथ ही निगम अपने भण्डारगृहों पर सहकारी संस्थाओं को भण्डारण शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम की ओर से किसानों (Farmers) को भण्डारण शुल्क में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है, इसके साथ ही निगम अपने भण्डारगृहों पर सहकारी संस्थाओं को भण्डारण शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
किसानों (Farmers) के हितों को ध्यान में रखतें हुए कार्य रही है राज्य सरकार
यह जानकारी उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा (Mukut Bihari Verma) ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार (state government) किसानों के हितों को ध्यान में रखतें हुए कार्य कर रही है। किसानों (farmers) के भण्डारण में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि किसानों को भण्डारण शुल्क में छुट की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध करायी जाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
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किसानों (farmers) को मिले लाभ
इसके साथ ही मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि किसानों के द्वारा भण्डरित उत्पाद की सुरक्षा व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग से की जा रही है, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे किसान (farmers) अपनी वस्तुओं को भण्डारित करें और भण्डारण शुल्क का लाभ ले सके।
उन्होंने बताया कि खाद्यान्नों के भण्डारण के पूर्व एवं भण्डारण के पश्चात सामयिक रूप से गुणवत्ता की परख की जाती है। इसके लिए प्रत्येक भण्डारण गृहों, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय पर प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न के भण्डारण के समय खाद्यान्नों की तौल डिजिटल धर्मकांटे द्वारा की जाती है और यही प्रक्रिया निकासी के समय भी अपनाई जाती है।
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