मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर, किराएदारी का यह तनाव होगा खत्म

अगर आपके घर में किराएदार रहते हैं तो आप किराए से होने वाली आय पर लगने वाले टैक्स के बारे में जरूर जान लें।

अगर आपके घर में किराएदार रहते हैं तो आप किराए से होने वाली आय पर लगने वाले टैक्स के बारे में जरूर जान लें। इनकम टैक्‍स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) की मुंबई बेंच ने किराए से होने वाली इनकम के बारे में बताया है कि यदि किसी संपत्ति के मालिक को किराएदार किराया नहीं दे रहा है तो संपत्ति के मालिक को उस इनकम पर टैक्स नहीं भरना होगा। ITAT के इस फैसले से काफी लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कोरोना में कई मकान मालिक को कोरोना में किराया नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके बार में भी उनको टैक्स देना पड़ रहा था।

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जानिए इस निर्णय का फायदा
इनकम टैक्‍स अपीलेट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) की मुंबई बैंच का यह निर्णय उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिनके किरायेदार कोरोना महामारी या अन्य किसी कारण से अपना किराया नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ मकान मालिक को किराया नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे इस पर टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अब स्पष्ट फैसला आ गया है, जिससे देश के लाखों मकान मालिकों को राहत मिलेगी।

 

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