हमीरपुर: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सपा की वंदना यादव फिर से बनेंगी जिला पंचायत अध्यक्ष

हमीरपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सपा की जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादन के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को अवैध करार दे दिया है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जल्द ही वंदना यादव जिला पंचायत अध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगी.

हमीरपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सपा की जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादन के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को अवैध करार दे दिया है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जल्द ही वंदना यादव जिला पंचायत अध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगी.

अविश्वास प्रस्ताव और चुनाव को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया

बता दें कि, 2 अप्रैल 2018 को अविश्वास प्रस्ताव लाने के चुनाव कराया गया था जिसमें वंदना यादव की जगह जयंती राजपूत जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर काबिज हुई थीं. जिसके बाद मामला कोर्ट में चला गया था. अब हाईकोर्ट ने वंदना यादव के हक में फैसला सुनाते हुए अविश्वास प्रस्ताव और चुनाव को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट की बेंच में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी और सीनियर जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी की डिवीजन बेंच ने ये सुनाया फैसला है. इसके साथ ही हाईकोर्ट की बेंच ने पूर्व स्थिति बनाने के लिए निर्देश दिए हैं.

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जयंती राजपूत के वकील मनोज गौतम और वंदना यादव के वकील सरोज कुमार यादव ने लगभग 2 घंटे कोर्ट में की बहस। सरकार की तरफ से एडवोकेट प्रदीप त्रिपाठी भी कोर्ट में रहे मौजूद। हाईकोर्ट की बेंच में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी और सीनियर जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद जल्द ही सपा की वंदना यादव जिला पंचायत अध्यक्ष होंगी.

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