बड़ी खबर: योगी सरकार ने प्रदेश में लगाया ‘एस्मा’, सरकारी कर्मचारियों की रद्द हुईं छुट्टियां
उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्नाथ ने कोराना काल के इस कठिन दौर को देखते हुए प्रदेश में 'एस्मा' लागू कर दिया है. इस कानून के लागू हो जाने के बाद से अगले छह महीने तक सरकारी कर्मचारी ना तो हड़ताल कर सकेंगे और न ही छुट्टी पर जा सकेंगे.
उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्नाथ ने कोराना काल के इस कठिन दौर को देखते हुए प्रदेश में ‘एस्मा’ लागू कर दिया है. इस कानून के लागू हो जाने के बाद से अगले छह महीने तक सरकारी कर्मचारी ना तो हड़ताल कर सकेंगे और न ही छुट्टी पर जा सकेंगे. ऐसा माना जाता है कि, एस्मा(Essential Services Management Act) लागू हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी जो अति आवश्यक सेवाओं में लगे हैं उनकी छुट्टियां और हड़ताल कैंसिल कर दी जाती हैं.
इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी एवं हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. जो कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था. संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था. एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से सूचित किया जाता है.
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किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा यह कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है. इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका यह कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है. एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है.
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