Amitabh Bachchan की फिल्म ‘झुंड’ की बढ़ी मुश्किलें, Supreme Court ने लिया ये बड़ा फैसला
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अभिनीत फिल्म ‘झुंड’ (Jhund) के प्रदर्शन पर लगी रोक हटाने से बुधवार को इनकार कर दिया और तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। उच्च न्यायलाय ने कॉपीराइट विवाद को लेकर इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज (टी सीरीज) की अपील खारिज कर दी।
मिली जानकारी के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने उच्च न्यायालय के बीते 19 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज (टी सीरीज) की अपील खारिज कर दी। आपको हम यह भी बता दें कि हाईकोर्ट ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ़ मना किया था। वहीं उस दौरान पीठ ने अपने आदेश में कहा था, ‘‘विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप इस मामले में लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित माना जाएं।’’
यह फिल्म गैर सरकारी संगठन स्लम सॉकर के संस्थापक विजय बर्से के जीवन पर आधारित है और इसे अमेजन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसी महीने प्रदर्शित किया जाना था। वहीं इससे पहले, फिल्म मई में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से यह रिलीज नहीं हो सकी थी। हैदराबाद में स्थित लघु फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार ने फिल्म निर्माताओं पर कॉपीराइट के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने इस बात से साफ़ इनकार किया है।
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