मऊ : जिलाधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी को किया निलंबित

मऊ  जिला अधिकारी के निर्देश पर ग्राम पंचायत फैजुल्लाहपुर, विकास खण्ड कोपागंज में इण्टरलाकिंग, हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा एवं तकनीकी अवर अभियन्ता के साथ  8 नवम्बर को जांच की गयी थी।

मऊ  जिला अधिकारी के निर्देश पर ग्राम पंचायत फैजुल्लाहपुर, विकास खण्ड कोपागंज में इण्टरलाकिंग, हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा एवं तकनीकी अवर अभियन्ता के साथ  8 नवम्बर को जांच की गयी थी।

जिसमें पाया गया कि बजरंगी के घर से बनवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य के प्राक्कलन के अनुसार कार्य की प्रस्तावित लम्बाई 60 मी एवं चैड़ाई 2.5 है, जिसपर मु 0 249536.00 रू0 की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की गयी है। माप पुस्तिका के अनुसार 54.45 मी0 लम्बाई एवं 3.57 मी0 की औसत चैड़ाई (194.81 वर्गमीटर) के सापेक्ष कार्य पर मजदूरी मद में मु 0 25075.00 रू0 एवं सामाग्री मद में मु 0 224413.00 रू0 का भुगतान किया गया है।

प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत के स्तर से प्रदान की गयी

मौके पर मापन के उपरान्त 55 मी0 लम्बाई एवं 3.54 औसत चैड़ाई के सापेक्ष 15 वर्ग मीटर का कार्य होना पाया गया। इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर कार्य का प्राक्कलन के अनुसार 02 अदद इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर हेतु मु 0 68600.00 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत के स्तर से प्रदान की गयी है।

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नये मकान के सामने रिबोरिंग कराई गई है जो मान्य नही है

माप पुस्तिका के अनुसार दिवाकर राय पुत्र राम प्यारे राय के घर के सामने एवं विभूति राय पुत्र स्व0 रामपलट राय के घर के सामने हैण्डपम्प रिबोर के सापेक्ष कुल मु 0-68600.00 रू0 का भुगतान किया गया है। मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभूति राय के दरवाजे से पूर्व में निष्क्रिय हैण्ड पम्प की जगह उन्ही के दरवाजे पर रिबोरिंग कराई गई है व दिवाकर राय के पुराने घर के सामने निष्क्रिय हैण्ड पम्प की जगह उन्ही के नये मकान के सामने रिबोरिंग कराई गई है जो मान्य नही है।

इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प मरम्मत् कार्य हेतु मु 0-49680.00 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत स्तर से प्रदान की गई है। जिसके सापेक्ष 12 अदद हैण्ड पम्प मरम्मत् हेतु कुल मु 0-49680.00 रू0 का भुगतान किया गया है। मौके पर ग्रामवासियों से पुछ-ताछ की गई। उपरोक्त जाॅच से स्पष्ट है कि इन्द्रमणि यादव,ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पत्रावली में कार्य से सम्बन्धित टेण्डर,सप्लाई आर्डर, वर्क आर्डर,सप्लाई रसीद एवं कार्य की वित्तीय स्वीकृति संलग्न नहीं की गयी है।

इस प्रकार इन्द्रमणि यादव द्वारा वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके लिए इन्द्रमणि यादव पूर्णतया दोषी है, जिनको जिलाधिकारी के निर्देश पर निलम्बित कर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बक्सा नहीं जायेगा। भ्रष्टाचार फैलाने या भ्रष्टाचार करने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

उमाकांत त्रिपाठी,जिला संवाददाता मऊ

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