दिल्ली हिंसा: उमर खालिद पर गृह मंत्रालय का शिकंजा, अब UAPA के तहत दर्ज होगा मुकदमा
दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने अनुमति दे दी है.
दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने अनुमति दे दी है. अब दिल्ली पुलिस उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी. यूएपीए के तहत किसी भी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति लेना अनिवार्य होता है.
बता दें कि, दिल्ली पुलिस को करीब एक हफ्ता पहले परमिशन मिली थी. बहुत जल्द दिल्ली हिंसा के मामले में उमर खालिद(Umar Khalid) और शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस चार्जशीट कोर्ट मे दाखिल करने जा रही है. इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट जल्द दाखिल करेगी.
14 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस की तरफ से उमर खालिद को 14 सितंबर को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद(Umar Khalid) की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है. दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी लगाई गई थी.
उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की जांच में इसने सभी तरह से सहयोग किया है. ऐसे में यह आरोप लगाकर कि उमर खालिद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई अर्जी गलत है.
दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया था कि फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और ऐसे में जांच की इस स्टेज पर उमर खालिद(Umar Khalid) को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया था. अभी उमर खालिद न्यायिक हिरासत में ही है.
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