प्रयागराज़: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक को हटाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक हटाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी सरकार को भी बड़ी राहत मिली।

प्रयागराज़: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक हटाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी सरकार को भी बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद क लाख से ज्यादा टीचर्स के एक से दूसरे जिले में तबादले का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए अहम आदेश में ये भी कहा कि एक बार ट्रांसफर पा चुके टीचर्स का दोबारा तबादला नहीं हो सकता है।

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सामान्य परिस्थितियों में दोबारा ट्रांसफर नहीं हो सकता है. यदि विशेष परिस्थितयां हैं तो दूसरी बार भी तबादला हो सकता है। मामले में दिव्या गोस्वामी समेत सैंकड़ों शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी

एक बार तबादले का लाभ ले चुके शिक्षकों को बाहर किए जाने के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं। गंभीर बीमारियों से पीड़ित टीचर्स का मेडिकल ग्राउंड पर दोबारा ट्रांसफर हो सकता है. दिव्यांगों को भी विशेष परिस्थिति में लाभ मिल सकता है। ऐसी विवाहित महिला टीचर्स जिन्होंने शादी से पहले तबादला कराया था अब जरूरत के आधार पर ससुराल वाले जिले में ट्रांसफर पाना चाहती हैं, वो भी इस दायरे में आ सकती हैं।खास बात ये है कि बीच सत्र में तबादले नहीं हो सकेंगे, लेकिन इस बार ये आदेश लागू नहीं होगा।

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