बालिग लड़का लड़की को लेकर हाईकोर्ट ने लिए यह बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि, बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ संबध रख सकते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि, बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ संबध रख सकते हैं। उनके जीवन में दखल देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि, संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है। लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जो कि गलत बात है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले दो धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। यह कानून सभी धर्म लोगों पर लागू होगा। वहीं केवल शादि के लिए धर्म परिर्वतन करना गलत बात है। कोर्ट के अनुसार बालिग लड़का और लड़की अपनी अपनी पंसद के व्यक्ति के साख रह सकते है।

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आपको बता दे कि, यह फैलसा कोर्ट ने हाल-ही में हुए एक घटना के बाद लिया। पूजा नामक एक युवती अपने घर से भाग कर दूसरे धर्म के लड़के शाहवेज से शादी कर ली। वहीं जब परिवार को पता चला तो उसे पकड़ लाये और घर में नजरबंद कर दिया। जिसके बाद घरवालों ने कोर्ट में यह याचिका दाखिल की। कोर्ट ने 18 साल की लड़की याची को पेश करने का निर्देश दिया। याचिका दाखिल होने के बाद लड़की और लड़के को कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है।

 

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