कानून खिलाफ उमर अब्दुल्ला ने उठाई आवाज, J&K में जमीन के मालिकाना हक के कानून पर कही यह बड़ी बात

गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद-बिक्री के संबंध में मंगलवार को महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है

जम्मू: गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद-बिक्री के संबंध में मंगलवार को महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

इस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है । उन्होंने लिखा कि जम्मू-कश्मीर के भूमि स्वामित्व कानूनों के लिए अस्वीकार्य संशोधन है। यहां तक कि अधिवास के टोकन को दूर किया गया है जब गैर-कृषि भूमि खरीदने और कृषि भूमि के हस्तांतरण को आसान बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर अब बिक्री के लिए तैयार है और गरीब छोटे भूमि रखने वाले मालिकों को नुकसान होगा। आप इस बातचीत का जवाब दे सकते हैं।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके बाद 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। अब इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल बाद जमीन के कानून में बदलाव किया गया है।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद कर सकते थे। मोदी सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक अब बाहर के लोग भी यहां जमीन खरीद सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत लिया है। इसके तहत अब कोई भी भारतीय जम्मू-कश्मीर में फैक्टरी, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी।

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