बागपत में जिला न्यायालय ने रेप के आरोपी को सुनाई इतने साल की सजा
बागपत में जिला न्यायालय ने रेप के आरोपी को 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बागपत में जिला न्यायालय ने रेप के आरोपी को 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में 5 साल पहले हुए युवती के साथ रेप मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद परिजनों ने फैसले से खुश होकर इसको मिसाल बताया। लड़की पक्ष के सरकारी वकील सुभाष तोमर ने फैसले की सुनवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दें।
वकील नेे बताया की सिंघावली अहीर थानाा क्षेत्र तेडा गांव में 2015 में एक किशोरी के साथ रेप की वारदात सामने आई थी। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर रेप करने का आरोप लगाया था। जिस मामले में आज कोर्ट में 15 साल की सजा सुनाई। वकील ने बतायाकि मामले में 3 गवाहों जिसमें पीड़िता के पिता, डॉक्टर और आई यो के बयान हुए। जिसके बाद कोर्ट्ट ने फैसला सुनाते हुए 15 साल की सजा निर्धारित की और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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