गोरखपुर : पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल के खिलाफ कुर्की का नोटिस
केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री रह चुके शिव प्रताप शुक्ला की 45 साल पुराने मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं।
केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री रह चुके शिव प्रताप शुक्ला की 45 साल पुराने मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोरखपुर की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरेट जारी किया है। यह मामला उस समय का है जब राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला छात्र राजनीति में सक्रिय थे।
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अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश राहुल दुबे ने कुर्की का भी नोटिस जारी किया है। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री और राज्य सभा सदस्य शिवप्रताप के खिलाफ यह आदेश वर्ष 1986 से न्यायालय में उपस्थित न होने के चलते किया गया है।
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के खिलाफ मारपीट एवं डकैती का मुकदमा वर्ष 1975 में कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मामले का समयबद्ध सीमा के भीतर ही निस्तारण होना है। अभियुक्त के न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के कारण मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध प्रर्याप्त आधार पाते हुए उक्त आदेश जारी किया है।
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